प्रदेश में कहीं से भी कराई जा सकेगी रजिस्ट्री; मोहन यादव सरकार ने बदले नियम!

यदि आप जल्द ही किसी प्लाट मकान या खेत की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो प्रदेश सरकार के नए नियम को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पंजीयन के नियमों में भारी बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव 10 अक्टूबर से होंगे। 10 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ 10 अक्टूबर को करेंगे।

मध्य प्रदेश में अब जमीन, मकान, दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। अब कहीं से भी प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीयन कराया जा सकेगा। इसके लिए प्रदेश में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू होने जा रहा है। हालांकि, इसके लिए शासन दस्तावेजों को अभी अधिसूचित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 अक्तूबर को संपदा 2.0 का शुभारंभ करेंगे।

कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर एक बजे शुभारंभ होगा। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवडा ने बताया कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य शासन का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं। इस उन्नत सॉफ्टवेयर का पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिलों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अब गुरुवार को इसे प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया जायेगा।