इंदौर में भीड़ वाली जगहों पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य; सामुदायिक कैमरा निगरानी प्रणाली को हरी झंडी!

इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सामुदायिक कैमरा प्रणाली (कम्युनिटी कैमरा सिस्टम) लागू कर दी गई है। अब जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की आवाजाही या जमावड़ा होता है, वहां पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। यह कैमरा नगर निगम और पुलिस की निगरानी में रहेगा। इसके सुपरविजन के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। देश में इस तरह का यह पहला प्रयोग नगरीय विकास और आवास विभाग ने किया है। इसके लिए नगर निगम के नियमों में बदलाव किया गया है।

सार्वजनिक-निजी सीसीटीवी सिस्टम भी दायरे में

नगरीय विकास और आवास विभाग के नियमों में कहा है कि इंदौर मध्य भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र है। जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामुदायिक कैमरा प्रणाली का उपयोग करना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह सर्वोत्तम प्रणाली है। इसके दायरे में सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले कैमरों के साथ ही निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लगने वाले सीसीटीवी निगरानी सिस्टम भी आएंगे।

सरकार ने उपनियम किए तय

राज्य शासन ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 427 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) की स्थापना, संचालन, निगरानी और अन्य मुद्दों को नियंत्रित करने वाले उपनियम 2024 तय कर दिए हैं।

समिति बनाकर करेंगे सुपरविजन

इसके लिए नगर निगम एक पर्यवेक्षण समिति बनाएगी। इसमें कम से कम चार सदस्य होंगे। इसमें अपर आयुक्त से नीचे के स्तर का कोई अधिकारी नहीं होगा। सहायक पुलिस आयुक्त और नगर निगम के भवन अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और सक्षम अधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य ही इसमें शामिल होंगे।

इसके लिए नेटवर्क सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कहा गया है। इस काम के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर, सिस्टम इंटीग्रेटर को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए निगरानी और नियंत्रण समिति के द्वारा किए जाने वाले काम भी तय कर दिए हैं।

इन्हें माना जाएगा प्रतिष्ठान

जहां एक साथ 100 से 1500 लोग जुट सकते हैं, ऐसे कॉमर्शियल सेंटर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, खेल परिसर, मनोरंजन के स्थान, सभागार, होटल, कार्यालय, बैंक, कन्वेंशन सेंटर प्रतिष्ठान माने जाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, संगठित समूह के स्थान भी इस कैटेगरी में आएंगे। नियमों में कहा गया है कि आवासीय बस्तियों, आवासीय सोसायटी, गेट युक्त कालोनी के प्रवेश और निकास द्वार में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।