MP; गृह मंत्रालय का निर्देश; अब लू भी प्राकृतिक आपदा, इससे मौत पर सरकार देगी मुआवजा!

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की लिस्ट में लू भी शामिल हो गई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसे अब वही मुआवजा मिलेगा, जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर मिलता है। यहां तक कि बीमारी पर भी यानी कि अगर कोई व्यक्ति लू लगने से बीमार भी होता है तो भी उसे सरकारी सहायता मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश

बाढ़, भूकंप और आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाली सहायता राशि अब लू से पीडित या मृत व्यक्ति को मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एमपी में अब लू को भी आपदा माना जाएगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने एमपी के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लू को भी स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ लागू

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार की ये अधिसूचना अगली गर्मियों से शुरु हो जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ कुमार सिंह ने इस बारे में और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई अधिसूचना 2025 की गर्मियों में लागू होगी। मध्य प्रदेश में कई इलाके भीषण गर्मी से प्रभावित होते हैं। इनमें बुंदेलखंड समेत ग्वालियर-चंबल संभाग और मालवा-निमाड के कई इलाके चपेट में आते हैं।

भोपाल से भी आते हैं लू के मामले

मई महीने में मध्य प्रदेश से कई लोगों के मरने की खबरें आती हैं। राजधानी भोपाल में भी लू लगने की खबरें आती हैं। दूसरी तरफ विंध्य क्षेत्र में आने वाले सतना-रीवा में भी गर्मियों के समय तापमान चरम पर होता है। इस दौरान लू लगने की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं।