शिवराज सिंह चौहान सहित इन नेताओं को बड़ा झटका; हाईकोर्ट ने खारिज की भाजपा नेताओं की याचिका!
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। अब तीनों ही नेताओं को ट्रायल के दौरान जिला कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही अपना जवाब भी पेश करना होगा।
बता दें यह मामला तब का है जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उनके सहित भाजपा अध्यक्ष व खजुराहो सांसद वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ का आपराधिक मानहानि का केस कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने दर्ज कराया था। केस जिला अदालत की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन है। उनका आरोप है कि भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मीडिया में अपमानजनक टिप्पणी की और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही को गलत तरीके से पेश किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता हरजस छाबड़ा ने तन्खा की ओर से पैरवी की थी, जबकि भाजपा नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा था।
भाजपा नेताओं ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
तन्खा के 10 करोड़ के मानहानि दावे को शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाएं। यह केस एक साल से चल रहा था।
हाईकोर्ट ने आदेश को रखा था सुरक्षित
याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई की। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रखा था। कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया। रिजर्व ऑर्डर पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने तीनों ही भाजपा नेताओं की याचिका खारिज कर दी।