लव जिहाद केस : कोर्ट परिसर में मुस्लिम युवक की पिटाई के विरोध में आए दिग्विजय सिंह!

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जिला अदालत परिसर में पिछले दिनों लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम युवक के साथ की गई मारपीट के मामले में पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेक्युलर मंच इस मामले में कोर्ट परिसर में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुका है। वहीं, दिग्विजय सिंह भी मारपीट के खिलाफ एक्शन के समर्थन में आ गए हैं।

दिग्विजय सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेक्युलर मंच की मांग का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, ‘मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य सह सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली, राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड ए.एच सिद्दीकी, राष्ट्रीय सेक्युलर मंच के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार लज्जा शंकर हरदेनिया और अन्य अनेक संस्थाओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति का समर्थन करता हूं।’

कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जारी प्रेस नोट के जरिए मांग की गई है कि ‘भोपाल में एक हिंदू युवती से विवाह करने के लिए सैय्यद अहमद नाम के मुस्लिम युवक की भोपाल जिला कोर्ट में पिटाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेक्युलर मंच कर रहा है।’
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य सह सचिव कॉमरेड शैलेंद्र शैली, राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड ए.एच सिद्दीकी, राष्ट्रीय सेक्युलर मंच के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार लज्जा शंकर हरदेनिया और अन्य अनेक संस्थाओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा- ‘भोपाल जिला कोर्ट में हिंदू युवती से विवाह करने पहुंचे मुस्लिम युवक सैय्यद अहमद को तथाकथित हिंदू संगठन से जुड़े लोगों द्वारा मारपीट करने की वारदात बेहद चिंताजनक है। जिला कोर्ट परिसर में कानून हाथ में लेकर इस तरह मारपीट करने की वारदात अक्षम्य और भर्त्सनीय है।’
प्रेसनोट के जरिए आगे ये भी मांग की गई कि, ‘मुस्लिम युवक की पीटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। घायल युवक की मेडिकल कराया जाए। उक्त मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को पुलिस संरक्षण देकर उनके बयान विशेष न्यायधीश के सामने दर्ज हों और विशेष न्यायधीश के सामने उनके विवाह का पंजीयन कराया जाए। भारत का संविधान वयस्क युवक और युवती को जीवन साथी के चयन और विवाह का अधिकार देता है। इस अधिकार की रक्षा होना चाहिए। संगठनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से मांग कि, भविष्य में ऐसी वारदातें रोकने के लिए प्रभावकारी प्रयास किए जाएं।’