उज्जैन; बाल विवाह को लेकर उज्जैन कलेक्टर सख्त; नाबालिगों की शादी रोकने के लिये किया विशेष टीमों का गठन!

उज्जैन; देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है, इस दौरान बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत सख्त कदम उठाते हुए प्रत्येक विकासखंड में विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों में सीईओ जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, और संबंधित थाना प्रभारी शामिल होंगे। ये दल अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधु की आयु की जांच करेंगे। यदि वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधु की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो तुरंत विवाह रोकने और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सख्त कार्रवाई का आदेश

बाल विवाह की सूचना मिलने पर टीम तुरंत विवाह स्थल पर जाकर बाल विवाह रोकने और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। बाल विवाह में सम्मिलित बारातियों, विवाह स्थल मालिक, टेंट हाउस, खानसामे, केटरर, काजी, पंडित और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सामूहिक विवाह आयोजनों के लिए आयु प्रमाण पत्र के साथ वर-वधु की सूची और फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।